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खुद नौकरी छोड़ने वाले सरकारीकर्मी पेंशन के हकदार नहीं

Published: Apr 28, 2015 12:54:00 am

मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि जो सरकारी कर्मचारी खुद नौकरी छोड़ता है वह पेंशन का हकदार नहीं होगा

Madras High Court

Madras High Court

मुदरै। मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि जो सरकारी कर्मचारी खुद नौकरी छोड़ता है वह पेंशन का हकदार नहीं होगा। व्यापार कर विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। उसने वर्ष 1978 में सेवा से त्यागपत्र दे दिया था और याचिका में बकाए के साथ मासिक पेंशन पाने के लिए अदालत से निर्देश देने की गुहार की थी।

न्यायाधीश एस. विद्यानाथन ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद सर्विस से इस्तीफा दिया था, इसलिए इस याचिका में मांगी गई पेंशन का वह हकदार नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उनकी, उनके जीवन साथियों और आश्रित बच्चों के नाम की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा दाखिल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। 

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