गोवा के खाद्य विभाग के निदेश सलीम ए वेल्जी ने बताया कि, सीएफटीआरआई ने जांच में पाया कि मैगी नूडल्स खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियम 2011 पर खरे उतरे हैं। हमने मैसूर स्थित सीएफटीआरआई लैब में यह सैंपल भेजे थे। इससे पहले गोवा की राज्यस्तरीय जांच में भी मैगी में सीसे की मात्रा तय लिमिट के तहत ही पाई गई थी।
इस साल जून में नेस्ले ने विवाद बढ़ने के बाद मैगी को बाजार से हटा लिया था। इससे पहले कई राज्यों ने मैगी नूडल्स की बिक्री पर रोक लगा दी थी। एफएसएसआई ने मैगी नूडल्स को असुरक्षित और खतरनाक बताया था। साथ ही कहा था कि नेस्ले ने अपने प्रॉडक्ट पर “नो एमएसजी” लिखा जो कि नियमों का उल्लंघन है।