मैगी के खिलाफ चलेगा मुकदमा, जारी हुआ आदेश
कंपनी पर फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में राज्य के बाराबंकी जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कंपनी पर फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत एक लाख रूपये का जुर्माना और जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
पिछले महीने यूपी खाद्य एवं दवा विभाग ने नेस्ले इंडिया से कहा था कि फरवरी 2014 में बने मैगी नूडल बाजार से वापिस ले लें। इनमें जांच के दौरान स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाने वाला रासायनिक यौगिक एमएसजी के साथ लेड की मात्रा मान्य सीमा से बहुत अधिक है। केन्द्र सरकार ने भी मैगी की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से कराई जाएगी।
उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहाकि, इसके अलावा अगर इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है। मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा मिलने से देशभर में इसके नमूनों की जांच कराई जा रही है। इसमें लेड नुकसानदायक स्तर पर था जो बच्चों के खासतौर पर खतरनाक है।
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