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फोर्ड फाऊंडेशन को निगरानी सूची में डाला गृह मंत्रालय ने

नए नियमों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अमरीका के इस संगठन से मिलने वाली हर राशि के लिए विदेशी योगदान नियमन अधिनियम की धारा 46 के तहत मंजूरी लेनी होगी

Apr 23, 2015 / 09:19 pm

Rakesh Mishra

MHA

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नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ज देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन फोर्ड फाउंडेशन को अपनी निगरानी सूची में डालने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह कदम फोर्ड फाउंडेशन से राशि प्राप्त करने वाले कुछ ऎसे गैर सरकारी संगठनों का पता चलने के बाद उठाया है जो अनिवार्य दस्तावेज जैसे बेलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट का ब्योरा नहीं दे रहे थे।

मंत्रालय की ओर से गुरूवार को जारी वक्तव्य में कहा गया है कि उसने रिजर्व बैंक से कहा है कि वह सभी बैंकों से इन नियमों का पालन करने को कहे। पिछले कुछ महीनों से सरकार ने इन संगठनों को फोर्ड फाउंडेशन से मिलने वाली लाखों डॉलर की राशि पर रोक लगा रखी है।

नए नियमों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अमरीका के इस संगठन से मिलने वाली हर राशि के लिए विदेशी योगदान नियमन अधिनियम की धारा 46 के तहत मंजूरी लेनी होगी। इस धारा में यह प्रावधान है कि भारत में आने वाली हर निधि के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी है।

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