नई दिल्ली। नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायलय से मैगी के 550 टन के पुराने भंडार को नष्ट करने की मंजूरी मांगी।
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जब यह याचिका न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन के समक्ष रखी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस पर विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत बताई।
जैसे ही एफएसएसएआई के वकील ने नेस्ले द्वारा पहले भी साक्ष्यों को नष्ट करने का मुद्दा उठाया, साल्वे ने अदालत से कहा कि यह एक पुराना आरोप है जो उच्च न्यायालय के सामने उठाया जा चुका है।
इस पर एफएसएसएआई के वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में मशविरा करना होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई स्थगित कर दी और इसकी अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की।
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