नोएडा के बहुचर्चित निठारी हत्या कांड में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी मनिंदर पंढेर और सुरेन्द्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली। नोएडा के बहुचर्चित निठारी हत्या कांड में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी मनिंदर पंढेर और सुरेन्द्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का यह फैसला दोनों आरोपियों पर दर्ज 20 वर्षीय युवती के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने बताया था दोषी
राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में दुष्कर्म और हत्या के कई मामलों में से एक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने व्यवसायी मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को एक 20 वर्षीया युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था। सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2006 को यह मामला दर्ज किया था और यह निठारी कांड में दर्ज आठवां मामला है। फैसला सुनाए जाने के वक्त कोली और पंढेर अदालत में ही मौजूद थे। अदालत का फैसला आने के तुंरत बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पंढेर जमानत पर चल रहा था।
ऐसे खुला था केस
बता दें कि ये वो केस है जिसमें अगर 20 साल की मेड लापता हो गई थी।
वह 5 अक्टूबर 2006 को एक कोठी में काम करने के लिए गई थी। काम खत्म करने के बाद उसने कोठी में ही पहले कुमकुम नाम का सीरियल देखा और उसके बाद घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। उसके पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 21 दिसंबर को उसका फोन अचानक चालू हुआ। इसके बाद उसकी लोकेशन खंगालती पुलिस सुरेंदर कोली तक पहुंच गयी थी।
मिले थे नर कंकाल और खोपड़ी
पुलिस ने 29 दिसंबर 2006 को मामले का खुलासा करते हुए कोठी नंबर डी-5 से सुरेंद्र कोली और मोनिदंर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया था। कोली की निशानदेही पर पुलिस ने कोठी से बच्चों की चप्पल, कपड़े व बाकी सामान भी बरामद किया था। इसके अलावा पुलिस को कोठी के पीछे के नाले से कई कंकाल व खोपडय़िां भी बरामद हुई थीं।