अब पाकिस्तान के व्यापारियों को मिलेगा तीन साल का वीजा!
यह वीजा तीन साल के लिए वैध होगा और पाकिस्तान के व्यापारी देश
के 15 स्थानों पर आवाजाही कर सकेंगे
नई दिल्ली। सरकार पाकिस्तान के व्यापारियों के लिए वीजा नियमों को उदार करने जा रही है। वीजा की यह थर्ड कैटेगरी होगी। यह वीजा तीन साल के लिए वैध होगा और पाकिस्तान के व्यापारी देश के 15 स्थानों पर आवाजाही कर सकेंगे। वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश को व्यापार वीजा की अवधि एक साल है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अपनी नेपाल यात्रा के दौरान सभी 7 सार्क देशों को 3-5 साल का व्यापार वीजा देने की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार सरकार अपने इस निर्णय को जल्द क्रियान्वित करना चाहती है ताकि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ मुद्दों पर अपनी शंकाएं जाहिर की हैं।
वर्तमान में पाकिस्तान से आने वाले व्यापारियों के लिए वीजा की दो कैटेगिरी है। पहला-एक साल का मल्टीपल बिजनेस इन्ट्री वीजा, इसके तहत व्यापारी चार बार भारत आ सकते हैं और पांच स्थानों पर जा सकते हैं। दूसरा-ऎसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर या बिक्री 30 लाख रूपए से ज्यादा है, वे दस शहरों में जा सकते हैं और उन्हें पुलिस को सूचित करने से छूट मिली हुई है। तीसरी कैटेगिरी अभी प्रस्तावित है। इसमें भी पुलिस को सूचित करने से छूट मिली होगी।
अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अन्य सार्क देशों मालद्वीव, भूटान, श््रीलंका, अफगानिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया का पहले ही अध्ययन कर लिया है। सूत्रों के अनुसार हाल में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया। पर सुरक्षा एजेंसियों ने कोई भी ऎसा कदम उठाए जाने का विरोध किया है।
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