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उच्च अधिकारियों को उपहार लेने से पहले सरकार से लेनी होगी अनुमति

Published: Apr 19, 2015 08:12:00 pm

अधिकारी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से 25 हजार रुपये से ज्यादा के उपहार लेते हैं तो भी उन्हें सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी

Officers will not take the costly gift

Officers will not take the costly gift

नई दिल्ली। अब आईएएस और आईपीएस अधिकरियों को भारतीय पांच हजार रुपये से ज्यादा के उपहार स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2015 के जरिए की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह नियम तीनों अखिल भारतीय सेवाओं, मसलन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) पर लागू होंगे।

नियमों में किया गया है संशोधन-

नए नियमों के मुताबिक यदि कोई भी अधिकारी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से 25 हजार रुपये से ज्यादा के उपहार लेते हैं तो भी उन्हें सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। कोई भी अधिकारी पांच हजार रुपये से ज्यादा कीमत का कोई उपहार सरकार की अनुमति के बिना नहीं ले सकेगा। संशोधित नियमों के अनुसार, अधिकारी करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों से शादी, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक समारोहों पर सामाजिक परंपरा के रूप में उपहार तो ले सकता है, लेकिन यदि इसकी कीमत 25 हजार रुपये से अधिक है तो सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। 

उपहार देने वाले से न हो कोई आधिकारिक लेन देने-

नियमों के अनुसार उपहार देने वाले करीबी संबंधियों या दोस्तों के साथ अधिकारी का कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं होना चाहिए। पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को एक हजार रुपये से अधिक कीमत के उपहार लेने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी।
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