ट्रेन में एसी खराब होने की स्थिति में रेलवे यात्रियों को मुआवजा देगा। रेलवे ने एसी खराब होने के हालात में सफर करने वाले एक यात्री को 12 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है।
बेंगलुरु। ट्रेन में एसी खराब होने से हुई परेशानी के बदले रेलवे एक यात्री को 12,000 रुपए मुआवजा देगा। कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को यह आदेश दिया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे को 10,000 का मुआवजा और 2,000 रुपए टिकट के रिफंड के तौर पर यात्री को देने का आदेश दिया गया है। रेलवे को यह राशि 4 सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश है। यात्री का आरोप है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में एसी काम नहीं करने की वजह से उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
बिना एसी के करनी पड़ी यात्रा
9 मार्च 2009 को मैसूर निवासी डॉ. शेखर एस. टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बेंगलूरु से मैसूर जा रहे थे। तीन घंटे की यात्रा में एसी में खराबी की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें हुईं। शिकायत के बाद रेलवे ने एक मैकेनिक को एसी ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन वह एसी ठीक नहीं कर पाया। शेखर को पूरी यात्रा बिना एसी के ही करनी पड़ी थी।
कम समय में एसी ठीक करना संभव नहीं: रेलवे
रेलवे ने आयोग को बताया कि इस ट्रेन में शुरुआत में एसी ठीक काम कर रहा था लेकिन, बेंगलूरु पहुंचने के बाद इसमें कुछ खराबी आ गई थी और इतने कम समय में इसे ठीक करना संभव नहीं था। उपभोक्ता फोरम ने यात्री की उम्र और उसको हुई परेशानी को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले शेखर इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता अदालत भी गए थे।