स्टेट केबिनेट ने पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दी थी और राज्यपाल राम नाईक के दस्तखत के साथ यह मंगलवार देर रात से यह आदेश लागू हो गया। नए कानून के अनुसार खुली सिगरेट बेचते पाए जाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना और एक साल की जेल हो सकती है। दोबारा ऎसा करते पाए जाने पर 3000 रूपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
वहीं खुली सिगरेट के उत्पादन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना और पांच साल की जेल का प्रावधान है। पुलिस को इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों में वृद्धि के बाद यह फैसला लिया गया है।
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