scriptउत्तर प्रदेश में खुली सिगरेट की बिक्री और उत्पादन पर रोक | Sale of loose cigarette banned in Uttar Pradesh | Patrika News

उत्तर प्रदेश में खुली सिगरेट की बिक्री और उत्पादन पर रोक

Published: Oct 07, 2015 12:50:00 pm

खुली सिगरेट बेचते पाए जाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना और एक साल की जेल हो सकती है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बुधवार से सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक लगा दी गई है और ऎसा करते पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रधान सचिव(स्वास्थ्य) अरविंद कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार खुली सिगरेट के उत्पादन और बेचने पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।



स्टेट केबिनेट ने पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दी थी और राज्यपाल राम नाईक के दस्तखत के साथ यह मंगलवार देर रात से यह आदेश लागू हो गया। नए कानून के अनुसार खुली सिगरेट बेचते पाए जाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना और एक साल की जेल हो सकती है। दोबारा ऎसा करते पाए जाने पर 3000 रूपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।



वहीं खुली सिगरेट के उत्पादन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना और पांच साल की जेल का प्रावधान है। पुलिस को इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों में वृद्धि के बाद यह फैसला लिया गया है।

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