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मोदी के प्रोग्राम को गिरगांव चौपाटी पर SC से मिली हरी झंडी

Published: Feb 03, 2016 01:41:00 pm

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 14 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया

Make in India

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नई दिल्ली। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और विस्तार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 14 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है। समुद्र के किनारे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधियों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के समुद्र किनारे होने की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके आयोजन पर रोक लगा दी थी।


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मेक इन इंडिया कार्यक्रम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। भारत में विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के इस कार्यक्रम पर लगी रोक हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस कार्यक्रम में विदेशों की कई कंपनियां आ रही हैं और कुछ राष्ट्र प्रमुख भी आ सकते हैं। यह कार्यक्रम छह दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में करीब 10 हजार लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मुंबई में समुद्र किनारे कार्यक्रमों को आयोजित करने पर रोक है और इसके लिए हाई कोर्ट से इजाजत लेनी होती है।

समिति की सिफारिशों का उल्लंघन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरगांव चौपाटी पर इस कार्यक्रम से कोर्ट द्वारा गठित समिति की 2005 में दी गई सिफारिशों का उल्लंघन होगा। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि चौपाटी पर किसी भी आयोजन के लिए सरकार को कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।


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महाराष्ट्र नाइट का आयोजन
इससे पहले हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया था कि सरकार ने 14 फरवरी को महाराष्ट्र नाइट का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है। आवेदन में कहा गया था कि इससे राज्य की कला, संस्कृति और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी दलील दी थी कि समिति ने राज्य की 50वीं वर्षगांठ मनाने की भी इजाजत दी थी, जबकि मेक इन इंडिया इससे ज्यादा महत्व का कार्यक्रम है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार की यह दलील नहीं मानी थी।
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