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Whatsapp पर भेजी पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सअप के जरिए पीआईएल दाखिल करने का मामला सामने आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सअप मैसेज को पीआईएल समझ सुनवाई करने
से इनकार कर दिया

May 06, 2016 / 03:17 pm

Rakesh Mishra

Supreme Court

Supreme Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सअप के जरिए पीआईएल दाखिल करने का मामला सामने आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सअप मैसेज को पीआईएल समझ सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

दरअसल, अमरीका में रह रहे वकील अशोक अरोड़ा ने चीफ जस्टिस को एक व्हाट्सअप मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि देश में मौलिक कर्तव्यों को लेकर भी दिशा-निर्देश तय किए जाएं। इसे लेकर कोर्ट कोई आदेश जारी करे और वकील, जज व राजनेता आदि अपनी ड्यूटी को भी सही से निभाएं।

अशोक अरोड़ा ने सीजेआई से कहा कि जब पोस्टकार्ड, चिट्ठी को पीआईएल समझा जा सकता है, तो व्हाट्सएप मैसेज को भी पीआईएल समझ सुनवाई की जा सकती है। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस पर अरोड़ा ने बताया कि इस बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई सोमवार 9 मई को करेंगे।

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