नई दिल्ली। सहार प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने रॉय की पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने रॉय को पुलिस कस्टडी में लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया। इसके बाद उन्हें तीन अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी थी। पैरोल की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो गई। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोर्ट के पहले के आदेश अनुसार 300 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद पैरोल अवधि बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सहारा समूह से कहा है कि वह यह खुलासा करे कि निवेशकों को लौटाए गए 25 हजार करोड़ रुपए उसने कहां से जुटाए।
68 वर्षीय सुब्रत रॉय को इसी साल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 6 मई को पहली बार पैरोल मिली थी। 5 मई को रॉय की मां का देहांत हो गया था। उनके साथ उनके दामाद अशोक रॉय चौधरी को भी 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। इस पैरोल को 200 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर 11 मई को दो माह के लिए बढ़ा दिया गया था।
सहारा प्रमुख को दो अन्य निवेशकों के साथ 4 मार्च 2014 को जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने निवेशकों के 17,600 करोड़ रुपए 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के साल 2012 में दिए आदेश की अवेहलना की थी।
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