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एनपीए मामले में रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार 

Published: Oct 24, 2016 08:51:00 pm

खंडपीठ ने रिजर्व बैंक से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्जदारों की सूची मांगी थी।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) के मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक को जमकर फटकार लगायी।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने रिजर्व बैंक से कहा कि वह देशहित में काम करे न कि बैंकों के हित में। न्यायालय ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकायेदारों की सूची में पाया गया कि महज 57 कर्जदारों ने करीब 85 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चुकता नहीं किया है।

खंडपीठ ने रिजर्व बैंक से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्जदारों की सूची मांगी थी। न्यायालय ने कहा कि अगर यह सूची 500 करोड़ रुपये से नीचे की रकम के बकायदारों की हो तो यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने 2003 में याचिका दायर की थी। यह याचिका हाउङ्क्षसग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) द्वारा कुछ कंपनियों को दिए गए ऋण के खिलाफ दायर की गई थी।

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