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डिग्री विवादः चुनाव आयोग से स्मृति ईरानी से जुड़े दस्तावेज तलब

अदालत ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देने को कहा है जो चुनाव के वक्त जमा
कराए गए थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके

Oct 07, 2016 / 11:30 am

Abhishek Tiwari

Smriti Irani

Smriti Irani

नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सर्टिफिकेट पेश करने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कहा कि 15 अक्टूबर को सर्टिफिकेट अदालत में रखी जाए। ईरानी ने ये दस्तावेज साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दाखिल किए थे।

15 अक्टूबर को रखना होगा सर्टिफिकेट
कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(B) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देने को कहा है जो चुनाव के वक्त जमा कराए गए थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

गलत जानकारी देने की हुई थी शिकायत
इस मामले में अर्जी दाखिल कर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है।

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