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शहाबुद्दीन की जमानत को लेकर  बिहार और केंद्र सरकार को SC का नोटिस

Published: Oct 24, 2016 02:35:00 pm

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को जमानत मामले में नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को रखी है

Mohammad Shahabuddin

Mohammad Shahabuddin

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई करते हुए सोमवार को बिहार सरकार, केंद्र सरकार और शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना उन्हें सिवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाए और वीडियो कांफ्रेसिंग से ट्रायल चले। कोर्ट ने नोटिसों का जवाब चार हफ्तों में मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने यह नोटिस राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और चंदा बाबू की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि सीवान शहाबुद्दीन का गृह जिला है और अपने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण वह मामला प्रभावित कर सकता है तथा चश्मदीदों को डऱा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि शहाबुद्दीन पर 45 केस के ट्रायल चल रहे हैं और सिवान जेल से उन्हें तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए। जेल में उनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं और वह नेताओं से मिलते रहते हैं। ऐसा होने पर उन्हें सुरक्षा का खतरा है।

वहीं इस मुद्दे पर बिहार सरकार ने कहा कि सिवान जेल में ही सारे ट्रायल चल रहे हैं अगर उन्हें ट्रांसफर किया गया तो ट्रायलों में दिक्कत होगी। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पप्पू यादव को तिहाड़ ट्रांसफर किया था और वीडियो कांफ्रेसिंग से ट्रायल चलाया था। ऐसे ही शहाबुद्दीन केस में किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को रखी है।
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