नई दिल्ली।
जम्मू बैंच के बीफ बैन ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के लिए सस्पेंड कर दिया
है। यानी अब जम्मू और कश्मीर में दो महीने तक बीफ खरीदा और बेचा जा सकता है। जम्मू
बेंच ने 8 सितंबर को बीफ की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कार्रवाई
करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन जजों की बेंच
बनाकर मामले को सुलझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार की याचिका
पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि एडवोकेट परिमोक्ष सेठ
द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य हाईकोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह
ठाकुर व जस्टिस जनक राज कोतवाल वाली खंडपीठ ने राज्य जम्मू-कश्मीर में गौ-मांस की
बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। जनहित याचिका में याचिकर्ता का आरोप
था कि राज्य में गौ-हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की मदद से कई
स्थानों पर मांस की बिक्री भी जारी है। ऎसे मामलों से धार्मिक भावनाएं भी आहत होती
हैं। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में प्रदर्शन भी हुए थे।