SC का ऐतिहासिक फैसला, जम्मू-कश्मीर के केस हो सकेंगे ट्रांसफर
Published: Jul 19, 2016 12:48:00 pm
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के
लंबित मामले भी सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जा सकेंगे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लंबित मामले भी सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जा सकेंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, ‘संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है, अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है।’
जम्मू-कश्मीर में काफी समय से लंबित चल रहे मामलों से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई थी जिस पर कोर्ट ने यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया। संविधान पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 सबको न्याय पाने का अधिकार देता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत यह अधिकार है कि वो सभी को समुचित न्याय दिलाए।
संविधान की CRPC 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। परन्तु जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड RPS में ये प्रावधान नहीं है जिसके चलते राज्य के केस अन्य राज्यों में ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। संविधान पीठ के इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के केस देश में कही भी ट्रांसफर कर सकेगा।