तीस्ता के फ्रीज बैंक खातों पर गुजरात सरकार से मांगा जवाब
Published: Jul 11, 2016 03:13:00 pm
सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ व उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी देने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
तीस्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संगठन का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर लगे हैं। सबरंग का खाता भी फ्रीज है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की कॉपी नहीं मिली है। तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए एकत्र चंदे में हेराफेरी का आरोप है।
गुजरात हाईकोर्ट ने खातों को डिफ्रीज करने से इनकार कर दिया था। जून में केन्द्र सरकार ने तीस्ता के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा था कि सरकार ने तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद की ओर से संचालित एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का स्थायी पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
सरकार ने दलील दी थी कि विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत एनजीओ की ओर से प्राप्त विदेशी चंदे का इस्तेमाल उन मकसदों के लिए नहीं किया जा रहा था,जिनके लिए करना था। गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दोनों को अग्रिम जमानत मिल गई। तब से ये केस तीन सदस्यीय पीठ की ओर से सुनवाई के लिए लंबित है।