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दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी मामले में सुप्रीम
कोर्ट ने हांडी की ऊंचाई को को लेकर दायर याचिका खारिज

Aug 24, 2016 / 04:25 pm

युवराज सिंह

Dahi Handi

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मुंबई। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में होने वाले दही हांडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हांडी की ऊंचाई को को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट हांडी की हाइट 20 फुट से ज्यादा न रखने का फैसला दिया था। जिस पर ढील देने से कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बच्चों पर लगी रोक ठीक है लेकिन हांडी की हाइट को लेकर लगी रोक हटाई जानी चाहिए।

17 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। फैसले के अनुसार दही हांडी की हाइट 20 फुट से ज्यादा नहीं होगी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें

भाग नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में फिर शुरू होगी।

महाराष्ट्र में जनमाष्टमी के मौके पर जगह-जगह दही हांडी का आयोजन होता है। सालों से हो रहे इस आयोजन में मानव पिरामिड बना ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को फोडऩा होता है। इस मामले में याचिका महाराष्ट्र

सरकार ने दाखिल की हुई थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2014 के आदेशों को स्पष्ट करने की गुहार लगाई थी।

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