नई दिल्ली। बिहार के गया में हुए रोडरेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले क सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने रोडरेज मामले में मौत के शिकार हुए गया के व्यापारी के पुत्र आदित्य सचदेवा के मर्डर के मुख्य आरोपी को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रॉकी यादव दोबारा जेल जाएगा।
पिता ने कहाः न्याय के मंदिर पर फिर हुआ विश्वास
हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर आदित्य सचदेवा के घर में फिर से वही मातम देखने को मिला था, लेकिन अब उसकी जमानत रद होने के बाद उसके परिवार ने चैन की सांस ली है। आदित्य के पिता श्याम सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर पर फिर विश्वास हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि न्यायालय ने एक अपराधी को सजा सुनाई है। रॉकी के बाहर आने से मेरा पूरा परिवार दहशत में था।
कोई अपराधी कानून से बढ़कर नहीं
श्याम सचदेवा ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर आज न्यायालय ने आज मेरे मृतक बेटे के लिए इंसाफ किया है। उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा दुख तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन न्याय होने से आगे से किसी का बेटा ना छिने, कोई अपराधी कानून से बढ़कर नहीं है।
सरकार सचदेवा परिवार के साथ
दरअसल पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक लगा दी। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा था कि बिहार सरकार इस घड़ी में सचदेवा परिवार के साथ है। जो कानूनी प्रक्रिया सरकार ने शहाबुद्दीन और राजबल्लभ मामले में उठाया गया वही कदम सरकार रॉकी यादव के मामले में भी उठाएगी।
गौरतलब है कि इसी साल मई महीने में आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस गया लौट रहा था। इसी दौरान बिंदेश्वरी यादव के बेटे रॉकी यादव जो अपनी एसयूवी में था आदित्य की गाड़ी से पास मांगा। पास नहीं दिए जाने पर आरोप है कि रॉकी ने आदित्य को गाड़ी से निकल कर गोली मार दी। इस घटना में आदित्य सचदेवा की मौत हो गई। एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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