नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। पहले यह समय-सीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हवाई अड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा के लिए भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यहां चलेंगे 500 के पुराने नोट
ताजा अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन पेट्रोल पंप और हवाईअड्डों से हवाई टिकट खरीदने के लिए तीन दिसंबर से इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब कहां-कहां चलेंगे 500 रुपए के नोट
– सरकारी अस्पतालों और दवा की दुकानों पर डॉक्टर के पर्चे के साथ।
– रसोई गैस का सिलेंडर।
– रेलवे टिकट काउंटर।
– रेल यात्रा के दौरान कैटरिंग सेवाओं का इस्तेमाल में।
– कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोरों पर, एक बार में 5000 तक की ही खरीदारी।
– केंद्र और राज्य सरकार के अधिकृत दूध सेंटर।
– राज्य बसों में सफर के दौरान टिकट लेने पर।
– श्मशान घाट।
– सब-अर्बन, मेट्रो रेल सर्विसेज की टिकट, मेट्रो कार्ड रिचार्ज।
– प्रवेश शुल्क पुरातत्व विभाग संरक्षित स्मारक में।
– केंद्र, राज्य, म्युनिसिपल व लोकल बॉडीज में फीस, चार्जेज, टैक्सेज, जुर्माना।
– यूटिलिटी चार्जेज जैसे पानी, बिजली का बिल। अग्रिम भुगतान में अनुमति नहीं।
– कोर्ट फीस के तौर पर।
– केंद्र सरकार, राज्य सरकार संचालित स्कूलों में 2000 रुपए प्रति छात्र तक स्कूल व कॉलेजों की फीस।
– 500 रुपए का प्री-पेड टॉप-अप रीचार्ज।
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