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उत्तरप्रदेश: लोकायुक्त वीरेंद्र सिंह 20 दिसंबर को लेंगे शपथ

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति वीरेंद्र
सिंह को उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में मान्यता देने की
औपचारिकता पूरी की

Dec 19, 2015 / 11:21 am

सुनील शर्मा

High court chief justice question over lokayukt ap

High court chief justice question over lokayukt appointment in UP

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में मान्यता देने की औपचारिकता पूरी की। राज्यपाल 20 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे राजभवन में न्यायमूर्ति सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

यूपी सरकार आठ महीने बाद भी जब नए लोकायुक्त का नाम तय नहीं कर सकी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अगली औपचारिकता पूरी की।

राजभवन से जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त किए जाने संबंधी पत्रावली राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद राज्यपाल ने पत्रावली पर अपना अनुमोदन दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उप्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल से नए लोकायुक्त का नाम पेश करने को कहा था, मगर वह कोई नाम पेश कर पाए। आखिरकार देश के शीर्ष न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह को उप्र का लोकायुक्त घोषित कर दिया था। निवर्तमान लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा का कार्यकाल आठ महीने पहले ही पूरा हो चुका था, तब से वह सेवा-विस्तार के तहत पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे।

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