मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बैंच ने नौ जुलाई को तुरंत सुनवाई के लिए सहमति दे दी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट
व्यापमं घोटाले में कांग्रेस नेता
दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बैंच ने घोटाले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर नौ जुलाई को तुरंत सुनवाई के लिए सहमति दे दी।
इस मामले में सीबीआई जांच के लिए विपक्षी नेताओं के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और व्हीसल ब्लोअर्स ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि
राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी मामले में सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। अब तक मामले से जुड़े 40 गवाहों और आरोपियों की संदिग्धावस्था में मौत हो चुकी है।
इन मौतों के चलते संदेह उत्पन्न हुआ है कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई है।
सुप्रीम कोर्ट इस अर्जियों के साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द करने पर भी नौ जुलाई को ही सुनवाई करेगा। वहीं इस मुद्दे पर केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए तैयार है अगर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट महसूस करते हैं कि इस तरह की जांच की जरूरत है। सरकार सीबीआई जांच के लिए कोर्ट को नहीं कह सकती।
राजनाथ ने कहाकि कोर्ट के आदेश पर मैं गृहमंत्री के रूप में व्यापमं मामले में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाऊंगा। गौरतलब है कि इ
स मामले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की संदिग्धावस्था में मौत हो चुकी है। जिनमें अभ्यर्थी, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज डीन और पत्रकार तक शामिल हैं। इसके चलते एमपी की शिवराज सरकार को चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है।