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Delhi HC के आदेश के बावजूद, व्हाट्सएप कर रहा है डेटा शेयर

मैशाबले वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद
व्हाट्सएप की शर्तो और गोपनीयता नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है

Sep 29, 2016 / 08:00 pm

कमल राजपूत

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नई दिल्ली। अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ 25 सितंबर तक इकट्ठा किए गए डेटा को साझा नहीं करने के दिल्ली उच्च न्याायलय के फैसले को धता बताते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि वह योजना के मुताबिक फेसबुक से डेटा साझा करने जा रही है। मैशाबले वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद व्हाट्सएप की शर्तो और गोपनीयता नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

व्हाट्सएप की प्रवक्ता एने येह द्वारा गुरुवार को दिए गए एक बयान के हवाले से बताया गया, इस फैसले से नीति और शर्तों तथा पहले से बनाई गई योजना पर कोई असर नहीं है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश संगीता धींगड़ा सहगल ने 23 सितंबर को कहा था कि व्हाट्सएप अपनी पुरानी नीति के तहत 25 सितंबर 2016 तक इक_ा किए गए आंकड़ों को अपनी मूल कंपनी फेसबुक समेत किसी के भी साथ साझा नहीं करेगी।

अदालत ने कहा कि व्हाट्सएप को उन प्रयोक्ताओं के सभी आंकड़ों को डिलीट करना होगा, जो उसकी नई नीति से सहमत नहीं है और अपना एकाउंट बंद करना चाहते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप को नई नीति लागू करने के बाद पुरानी नीति के तहत 25 सिंतबर तक इकट्ठा किए गए सभी प्रयोक्ताओं के आंकड़ों को नष्ट करना होगा।

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