साल 2012 के इस मामले में अब मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हर्जाना देने के अादेश दिए हैं।
कन्याकुमारी. तमिलनाडु के एक अस्पताल ने इलाज के लिए पहुंची महिला को ऑक्सिजन की जगह लाफिंग गैस (नाइट्रस ऑक्साइड) चढ़ा दी। महिला की मौत हो गई। साल 2012 के इस मामले में अब मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मृतक महिला के परिवार को 28.37 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
पति ने मौत के बाद 50 लाख रुपये की मांग की थी
हाईकोर्ट की मदुरई बैंच ने कहा कि हर्जाने के तौर पर ये रकम परिवार को तत्काल प्रभाव से दी जानी चाहिए। मृतक महिला का नाम रुकमनी था। उनके पति ने मौत के बाद साल 2013 में कोर्ट में हर्जाने के लिए याचिका डाली थी। उन्होंने 50 लाख रुपये की मांग की थी। पति एस गनसन ने कहा था कि उनके दो बच्चे हैं। मां की मौत के बाद परिवार को भावनात्मक और आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है इसलिए उन्हें पैसा मिलना चाहिए। बहरहाल, राज्य के स्वास्थ्य सचिव को आठ हफ्तों के भीतर नौ फीसदी ब्याज के साथ पूरी रकम देने के निर्देश दिए गए हैं।
2011 में हुई थी अस्पताल में भर्ती
रुकमनी पेशे से दर्जी थीं। वह 18 मार्च 2011 को नसबंदी के लिए कन्याकुमारी के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थीं। इस दौरान उनमें काफी खून की कमी हो गई थी। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें लाफिंग गैस चढ़ा दी थी। जांच में पता चला था कि उन्हें ऑक्सिजन की जरूरत थी। अस्पताल की इस भूल की वजह से तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर रुकमनी को दो अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया था लेकिन वो बच नहीं पाईं। आखिर में उन्होंने चार मई 2012 को दम तोड़ दिया था।