scriptध्यान दें- 24 नवंबर के बाद स्वत: रद्द हो जाएगा आपका पासपोर्ट | You won’t be able to use your handwritten passport from 24 nov | Patrika News

ध्यान दें- 24 नवंबर के बाद स्वत: रद्द हो जाएगा आपका पासपोर्ट

Published: Nov 24, 2015 06:23:00 pm

केंद्र सरकार हस्तलिखित पासपोर्ट की वैधता को खत्म करने जा रही है। सभी हस्तलिखित पासपोर्ट मंगलवार से इतिहास बन जाएंगे।

Handwritten passport

Handwritten passport

नई दिल्ली। पासपोर्ट धारकों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आज यानि 24 नवंबर के बाद किसी काम का नहीं रहेगा। केंद्र सरकार हस्तलिखित पासपोर्ट की वैधता को खत्म करने जा रही है। सभी हस्तलिखित पासपोर्ट मंगलवार से इतिहास बन जाएंगे।
 
आईसीएओ ने बनाया नया नियम
दुनिया में आतंकवाद समेत विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के देखते हुए अब बार कोड वाले इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट ही सभी देशों में स्वीकार किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के नियमों के मुताबिक, मंगलवार से कोई भी नागरिक हस्तलिखित पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। न ही इस पर वीजा जारी किया जाएगा। यह स्वत: ही रद्द मान लिया जाएगा। 

स्वत: रद्द हो जाएगा पासपोर्ट
पासपोर्ट सेवा विभाग ने 2002 के पहले हस्तलिखित पासपोर्ट बनाए थे। यह पासपोर्ट 20 वर्ष के लिए बनाए जाते थे। यानी अब सिर्फ बारकोड युक्त पासपोर्ट को ही मान्यता होगी। जो पासपोर्ट इस श्रेणी में नहीं आएंगे वह खुद-ब-खुद रद्द मान लिए जाएंगे। भारत सरकार ने ऐसे पासपोर्ट धारकों से अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल (नवीनीकरण) कराने को कहा है। नहीं तो 24 नवंबर के बाद ऐसे पासपोर्ट धारक किसी भी देश में नहीं जा सकेंगे। ना तो कोई विदेशी भारत आ सकेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मानक तय किए हैं। 

बारकोड वाला पासपोर्ट होगा मान्य
बारकोड युक्त इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट जरूरी किया गया है। अब हस्तलिखित पासपोर्ट धारकों को ऑनलाइन प्रकिया से दूसरा पासपोर्ट जारी कराना होगा। पासपोर्ट सेवा विभाग ने 2002 के पहले हस्तलिखित पासपोर्ट बनाए थे। यह पासपोर्ट 20 वर्ष के लिए बनाए जाते थे। फिर कंप्यूटर से बनाया जाने लगा जो जनवरी 2012 में ऑनलाइन कर दिया गया। इसके बाद सभी बारकोड युक्त पासपोर्ट बन रहे हैं।

अब लगेगा पैसा
पासपोर्ट शाखा ने हस्तलिखित पासपोर्ट वालों को इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में बदलने के लिए निश्चित समय दिया था। इसके लिए उनसे शुल्क भी नहीं लिया जा रहा था पर अब जिन लोगों ने हस्तलिखित की जगह इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं बनवाए, उन्हें फिर शुल्क भुगतान कर पासपोर्ट बनवाना होगा।

वीजा के लिए छह माह की अनिवार्यता
यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और पासपोर्ट की वैधता खत्म होने में 6 माह बचे हैं तो फिर बनवा लीजिए अन्यथा किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। वैश्कि स्तर पर सहमति के बाद छह माह से कम वैधता वाले पासपोर्ट पर वीजा जारी करने पर रोक है।
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