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खुशखबरी! इन मोबाइल रिचार्ज पर नहीं लगेगा GST टैक्स, जानिए क्यों

30 जून से पहले जनरेट होने वाले मोबाइल फोन बिल पर जीएसटी नहीं देना होगा

Jul 08, 2017 / 10:43 am

Anil Kumar

GST on Mobile Phone bill

GST on Mobile Phone bill

नई दिल्ली। 1 जुलाई से पूरे देश में GST लागू हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कई मोबाइल फोन यूजर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा यानी उन्हें जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह फायदा सिर्फ उन यूजर्स को मिलेगा जिनके मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल 30 जून से पहले जनरेट हुए हों। इससे पहले लोगों में यह भ्रम था कि 30 जून के बाद प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगेगा। इस वजह से उन्हें यह लग रहा था कि मोबाइल बिल अथवा क्रेडिट कार्ड बिल पर भी 1 जुलाई के बाद जीएसटी देना होगा।



30 जून से पहले जनरेट हुए बिल पर नहीं लगेगा जीएसटी
रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून से पहले जनरेट हुआ है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि उनकी ड्यू डेट जुलाई में हो उसके बावजूद भी जीएसटी नहीं लगेगा।


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इतना लगेगा जीएसटी
आपको बता दें कि 1 जुलाई से पहले क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू हो चुकी है। इसके बाद अब केन्द्र और राज्य के स्तर पर लगने वाले 17 टैक्स और 23 अलग-अलग तरह से सेस भी खत्म हो गए हैं।

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