हत्या के प्रयास के आरोपी को सात साल की कैद
मोरेनाPublished: Sep 28, 2016 08:50:00 pm
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के
मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया
मुरैना. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अंबाह वैभव मंडलोई ने हत्या के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। 10500 रुपए का अर्थदंड भी किया है। फैसला बुधवार को सुनाया गया। अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने बताया कि छह मई 2016 की इस घटना में हमला तो डंडे हुआ था, लेकिन चोट जानलेवा होने से बाद में इसे हत्या के प्रयास में तब्दील किया गया।
घटना दिनांक को फरियादी योगेंद्र सखवार (30) एक शादी समारोह से बाइक से लौट रहा था। तभी आरोपी 57वर्षीय मातादीन सखवार निवासी बिचौला ने डायवर्सन रोड पर गणेश सिंह तोमर के सामने योगेंद्र के सिर में डंडे से जोरदार प्रहार किया। योगेंद्र वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में अंबाह थाने में इसका प्रकरण धारा के तहत दर्ज हुआ, लेकिन विवेचना में चोट गंभीर पाए जाने पर प्रकरण में धारा 307 का इजाफा किया गया।
न्यायालय ने विचारण के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। धारा 307 में मातादीन को सात साल की कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि धारा 341 में तीन वर्ष की कैद व 500 रुपए का जुर्माना किया गया है। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है।
फरियादी का फूफा है आरोपी
हत्या के प्रयास में सजा पाया आरोपी मातादीन फरियादी योगेंद्र का रिश्ते में फूफा लगता है। दोनों शादी समारोह में ग्राम दोहरी गए थे। वहीं दोनों के बीच विवाद हो गया। मातादीन इससे इतना गुस्से में आया कि लौटते में उसने अपने भतीजे योगेंद्र के सिर में डंडे का जोरदार प्रहार कर दिया।