नोएडा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आैर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक प्रधान सहित 6 लोगों के खिलाफ दोस्त की बेटी ने दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौनाचार व हत्या के प्रयास समेत दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और उसके ससुर ने 11 माह तक लगातार दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया है। वहां पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले को कोतवाली सेक्टर-24 ट्रांसफर किया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रश्मी (काल्पनिक नाम) के पिता की दोस्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान से थी। अशोक प्रधान ने पिता से कहकर उसकी शादी सेक्टर-33 के सी ब्लॉक में रहने वाले कारोबारी पंकज जिंदल के बेटे आशीष जिंदल से कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ससुराल विदा होकर आयी तो शादी के दूसरे ही दिन अशोक प्रधान ने उसके साथ बदसलूकी की।
पति ने एक साल तक संबंध बनाने से किया इंनकार
पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह पति के साथ हनीमून पर भी गई थी। यहां उसके पति ने उसे बताया कि मां को तांत्रिक ने बताया है कि एक साल तक दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए। उसने आरोप लगाया कि पति उसे जबरन शराब पिलाकर उसका शारीरिक शोषण करता था। जिसके चलते उसे तकलीफ होती थी। उसे तकलीफ होने पर पति खुश होता था। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति नपुंसक है।
रात को ससुराल पहुंचकर किया था दुष्कर्म
पीड़िता की शिकायत के अनुसार वह ससुराल में थी। इसी दौरान एक दिन रात के समय उनके घर पर पूर्व मंत्री अशोक प्रधान आया। उसने यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर सास, ससुर व पति ने भी प्रधान का साथ दिया। साथ ही प्रधान ने धमकी दी कि अगर यह बात तूने किसी को बताई तो मैं तुम्हारे परिजनों की हत्या करवा दूंगा।
ससुर ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला प्रदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म
महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन उसके ससुर पंकज जिंदल ने मौका पाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। बेहोश होने पर ससुर ने बलात्कार किया। पीड़िता ने 11 महीने तक पूर्व मंत्री अशोक प्रधान व ससुर पंकज जिंदल पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। जिसके चलते वह निर्बाद रूप से उसके घर में आकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में धारा 376, 377, 307, 354, 323, 325, 326, 328, 498ए, 406, 109, 506 के तहत अशोक प्रधान, आशीष जिंदल, पंकज जिंदल, सविता जिंदल, अंकित जिंदल व प्रताप मेहता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।