पटना। बिहार राज्य में इसी वर्ष एक अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। इसमें मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान होगा। जल्द ही संबंधित विधेयक विधान मंडल में पेश होगा। कहा कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं।
उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को बिहार दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर गांधी मैदान में की। कहा कि अभी देसी और मसालेदार शराब पर रोक और गांवों में विदेशी शराब पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। अगले चरण में शहरों में भी शराबबंदी होगी।
सीएम ने कहा कि महिलाओं का इसमें अधिक सहयोग चाहिए। इससे संबंधित शिकायत के लिए निबंधन व उत्पाद विभाग और डीजीपी के कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर होगा। शिकायत करते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब बनाने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे किसी की मौत होती है,तो उस शराब को बनाने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। शराबबंदी जन सहयोग के माध्यम से भी लागू किया जाना है।