सिंहस्थ समयावधि आठ अप्रैल से छह जून 2016 तक किये जाने वाले बीमा के संबंध में संभागायुक्त डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने निर्देश दिये हैं कि एमओयू की शर्त किसी बीमा विशेषज्ञ से तैयार कराई जाए, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं का कवरेज सुनिश्चित हो सके। साथ ही दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा राशि दो दिवस में सम्बन्धित व्यक्ति के परिजनों को दी जाना सुनिश्चित हो। उप मेला अधिकारी एसएस रावत ने बताया कि दुर्घटना बीमा सम्पूर्ण मेला क्षेत्र के साथ-साथ पंचक्रोशी यात्रा के दौरान सम्पूर्ण यात्रा मार्ग को कवर करेगा।
इसमें सिंहस्थ के लिये नोटिफाइड क्षेत्र, उज्जैन नगर निगम क्षेत्र, पड़ाव क्षेत्र, सेटेलाइट टाउन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लेग स्टेशन्स, मेला क्षेत्र में आने वाले एप्रोच रोड शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालु, नोटिफाइड एरिया में रहने वाले सभी उज्जैन निवासी, शासकीय कर्मचारी व शासकीय सम्पत्तियां शामिल होंगी। इसी तरह बीमा कवर में शासकीय सम्पत्तियां व किराये पर ली गई सम्पत्तियों का आपदा व आग के कारण खराब होने की स्थिति के लिये बीमा किया गया है। मेले के दौरान आमजन की ओर से सम्पत्ति को नुकसान होने की स्थिति में दायर किये जाने वाले दावों के निपटान के लिये 100 करोड़ रूपए का बीमा पृथक से करवाया गया है।