नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 का उल्लंघन करते हुए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दोषी ठहराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दोनों पार्टियों ने मंगलवार को वापस ले ली।
कांग्रेस और भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा कि उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा तथा न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर ने याचिका खारिज कर दी।
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग को दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।
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