सीबीआई कर सकती है ‘ड्राइविंग फोर्स’ से पूछताछ : स्वामी
स्वामी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2004 में कहा था कि सुरक्षा
कारणों से वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों को हर हाल में छह हजार मीटर तक उडऩे में
सक्षम होना चाहिए
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के पीछे जिस ‘संचालक शक्ति’ (ड्राइविंग फोर्स) का उल्लेख किया गया है, सीबीआई कानून के तहत उससे पूछताछ कर सकती है।
स्वामी ने राज्यसभा में कहा, सीबीआई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 के तहत उससे सवाल पूछने का अधिकार है जिसका नाम इटली की अदालत के फैसले में इस सौदे के पीछे ड्राइविंग फोर्स के रूप में आया है। स्वामी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2004 में कहा था कि सुरक्षा कारणों से वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों को हर हाल में छह हजार मीटर तक उडऩे में सक्षम होना चाहिए, जबकि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर 4500 हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते।
स्वामी ने आरोप लगाया कि शर्तों में फेरबदल कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार ने उसके मुकाबले के अन्य प्रतिभागियों को हटाने के लिए किया। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर के केबिन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ऊंचाई 1.45 मीटर है लेकिन इस मामले में केबिन की ऊंचाई का ब्यौरा 1.80 मीटर तय किया गया। इस तरह केवल अगस्ता वेस्टलैंड ही इस शर्त को पूरा कर सकती थी, शेष कंपनियां इस निविदा से ऐसे ही बाहर हो गईं।
स्वामी ने कहा, दूसरी बात यह कि जो हेलीकॉप्टर खरीदे गए उनसे नहीं बल्कि दूसरे मॉडल से क्षेत्र परीक्षण किया और उन परीक्षणों के आधार पर एडब्ल्यू-101 की खरीद की गई। क्या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत का
मामला नहीं है? भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मूल प्रस्ताव आठ हेलीकॉप्टर खरीदने का था। लेकिन, जब अगस्ता वेस्टलैंड को आपूर्ति का ठेका मिल गया तो खरीदे जाने वाले हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई।
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