अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर करते हुए अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मानहानि के एक आपराधिक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शनिवार को आरोप तय किया। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रमेश विधूड़ी ने दर्ज कराया था। महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किया। केजरीवाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामने करने की बात कही।
अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर करते हुए अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। अदालत ने हालांकि यह भी कहा कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी, तो वह केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप में अदालत में पेश होने का निर्देश दे सकती है।
अदालत बिधूड़ी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने बीते साल 17 जुलाई को एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें अपराधी करार दिया था। बिधूड़ी ने अदालत से कहा कि केजरीवाल के बयान से उनकी बदनामी हुई और छवि को नुकसान पहुंचा। सुनवाई के दौरान, केजरीवाल ने कहा कि उनका इरादा बिधूड़ी की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं था।