कुशवाहा का आरोप है कि ओवैसी ने फेसबुक पर गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीरें डाली हैं। हैदराबाद से एमआइएम के सांसद के खिलाफ राजघट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है।
ओवैसी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) और सूचना प्रोद्यौगिकी धारा 66(ए) के तहत दर्ज की गई है। हिंदू युवा वाहिनी का गठन आदित्यनाथ ने ही किया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि फेसबुक के “आई स्पोर्ट असदुद्दीन ओवैसी” पेज पर 20 मई को कथित तौर पर आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट को मोहम्मद सुल्तान नामक व्यक्ति ने बुधवार रात को साझा की थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऎसा करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है।
हालांकि, एफआइआर की कॉपी के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लव कुमार ने इस बात से इनकार किया कि ओवैसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि मीडिया के पास रिपोर्ट की जो कॉपी है, उसमें ओवैसी का नाम है, तो उन्होंने कहा कि यह संभवत: लिखाई की भूल है।
हालांकि, खबर लिखे जाने तक एफआइआर में कोई बदलाव नहीं किए गए थे।