दिल्ली महिला आयोग और बरखा सिंह को कोर्ट का नोटिस
Published: May 23, 2015 08:48:00 am
कोर्ट ने कुमार विश्वास की याचिका पर कार्रवाई करते हुए
आयोग और उसकी अध्यक्ष बरखा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा जारी किए गए समन को खारिज करने के लिए दायर की गई आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास की याचिका पर कार्रवाई करते हुए आयोग और उसकी अध्यक्ष बरखा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने साथ ही कुमार विश्वास के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई तक के लिए टाल दी। विश्वास ने महिला आयोग के उस समन को चुनौती दी है, जिसे आप की एक पूर्व कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर जारी किया गया था।
उक्त महिला का कहना था कि कुमार ने उसके साथ अपने संबंधों को लेकर चल रही अफवाहों को खत्म करने के लिए कोई भी कदम उठाने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो गयी। न्यायमूर्ति राजीव शखधर ने आयोग में विश्वास के खिलाफ गुहार लगाने वाली महिला को भी समन भेजा है। विश्वास के वकील सोमनाथ भारती ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को समन भेजने का अधिकार आयोग के पास नहीं था, इसलिए उन्हें समन भेजना गलत है।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने राजनीतिक बदला लेने के लिए समन भेजा है। आप नेता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह महिला शिकायतकर्ता के सार्वजनिक बयानबाजी करने पर रोक लगाये।