scriptबेंगलुरू में जारी रहेगी ओवैसी की “नो एंट्री”, याचिका खारिज | High Court rejects petition to Owaisi | Patrika News

बेंगलुरू में जारी रहेगी ओवैसी की “नो एंट्री”, याचिका खारिज

Published: Apr 24, 2015 09:21:00 pm

Submitted by:

Rakesh Mishra

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ओवैसी के बेंगलुरू आने पर लगे प्रतिबंध हटाने संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया

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बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बेंगलुरू आने पर लगे प्रतिबंध हटाने संबंधी एक याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायाधीश अब्दुल नजीर ने ओवैसी को बेंगलूरू आने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। पुलिस उपायुक्त एन एन रेड्डी ने 24 से 28 अप्रैल तक शहर में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। ओवैसी को शनिवार शिवाजीनगर में एक जनसभा को संबोधित करना था। उन पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत वह सभा को किसी अन्य माध्यम से भी संबोधित नहीं कर सकेंगे।

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गौरतलब है कि अपने आदेश में पुलिस आयुक्त रेड्डी ने सीधे तौर पर या ऑडियो-विजुअल या किसी अन्य माध्यम से शहर में किसी जनसभा में हिस्सा लेने या उसमें बोलने से भी ओवैसी को रोक दिया। पुलिस ने कहा कि आयुक्त ने सीआरपीसी की धारा 144 (3) के तहत खुद को मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर ओवैसी पर पाबंदी लगाई है।

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एमआईएम ने स्थानीय शिवाजी नगर के छोटा मैदान में 25 अप्रैल को जनसभा आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसे ओवैसी और एमआईएम के अन्य नेताओं द्वारा संबोधित किया जाना था। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद प्रशासन ने ओवैसी को शहर में सभा करने की इजाजत देने से मना कर दिया था।
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