भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने साल 2011 में पेट्रोल पंप का लाइसेंस धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज जमा करके हासिल किया था।
नई दिल्ली। राजनीतिक हिचकोलों से दो चार हो रही आरजेडी फिर एक बड़ा झटका लगा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने आरजेडी प्रमुख
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 2011 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तेज प्रताप यादव को पटना स्थित बाईपास इलाके में पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस जारी किया था।
सुशील मोदी ने लगाए थे आरोप
इसी मामले को लेकर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने साल 2011 में पेट्रोल पंप का लाइसेंस धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज जमा करके हासिल किया था। बता दें कि मोदी ने आरोप लगाया था कि पेट्रोल पंप के लिए तेज प्रताप ने धोखाधड़ी करके दूसरे की जमीन को अपनी बताकर भारत पेट्रोलियम का लाइसेंस प्राप्त किया था। यही नहीं मोदी ने इस मामले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक शिकायत दर्ज कराते हुए पेट्रोल पंप लाइसेंस की जांच की मांग भी उठाई थी।
जांच में हुआ था खुलासा
मोदी की शिकायत पर कंपनी की ओर से की गई जांच के बाद भारत पेट्रोलियम ने तेज प्रताप यादव को आवंटित पेट्रोल पंप के लाइसेंस को रद्द कर दिया था, लेकिन लालू के बेटे तेज प्रताप ने भारत पेट्रोलियम की कार्रवाई के खिलाफ निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कंपनी के इस आदेश पर पटना के सबजज-11 शची मिश्रा की अदालत ने स्टे लगा दिया था।
अदालत ने हटाई रोक
गुरुवार को सबजज-11 की अदालत ने भारत पेट्रोलियम द्वारा तेज प्रताप यादव को आवंटित पेट्रोल पंप के लाइसेंस पर अपने स्टे आदेश को वापस ले लिया, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव को आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द माना जाएगा।