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नवजोत सिंह सिद्धू को करना पड़ेगा मुकदमे का सामना : SC

Published: Oct 26, 2016 11:13:00 pm

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया

 navjot singh sidhu

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पर 2009 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से उनके प्रतिद्वंद्वी रहे ओम प्रकाश सोनी द्वारा लगाए आरोपों के संबंध में मुकदमा चलते रहने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

वर्ष 2009 के चुनाव में सिद्धू के निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे सोनी ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन पर चुनाव में 25 लाख रुपए की सीमित खर्च की सीमा का उल्लंंघन करने और राजनीतिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सिद्धू ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी थी जिसको कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें मुकदमे का सामना करने का फरमान सुनाया था।

इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन याचिकाकर्ता सोनी का पक्ष सुनने के बाद इस मुकदमें पर लगाई रोक को बुधवार को हटा लिया। इस आदेश के बाद सिद्धू ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी गलत नहीं किया था। गौतरलब है कि वर्ष 2009 में सिद्धू भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर अमृतसर सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। सिद्धू ने गत 18 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और पिछले महीने नई पार्टी आवाज-ए-पंजाब का गठन किया है।
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