संसद का आगामी मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे।
नई दिल्ली। संसद का आगामी
मानसून 17 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए सरकार अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के एक खास वर्ग को भारतीय नागरिकता देना चाहती है। इसके अलावा सरकार की कोशिश राज्यसभा में 16 और लोकसभा में नौ पुराने विधेयकों को परित करवाने की होगी।
पहले दिन ही राष्ट्रपति पद के लिए मतदान
संसद का
मानसून सोमवार से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के साथ शुरू होने जा रहा यह सत्र 11 अगस्त तक प्रस्तावित है। इस दौरान ही नए राष्ट्रपति के लिए मतदान, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई कार्यक्रम, नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और उप-राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, मतदान, विदाई और शपथ ग्रहण भी होगा। माना जा रहा है कि ये सत्र कम शोर शराबे के साथ ही शुरू होकर समाप्त भी हो जाएगा। इसमें अपेक्षाकृत कम विधेयक भी पारित होंगे।
इस बार सत्र में 19 कार्यदिवस होंगे
इस वर्ष
मानसून में 19 कार्य दिवस तय किए गए हैं। इसमें भी पहला दिन राष्ट्रपति चुनाव और दो दिवंगत सदस्यों विनोद खन्ना और पल्लवी रेड्डी को श्रद्घांजलि के साथ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार, सही मायने में सत्र मंगलवार से ही शुरू होगा। इसमें विपक्ष गौ-रक्षा के नाम पर हत्या, किसान आंदोलन, लालू यादव पर सीबीआई छापे व चीन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा तो वहीं सरकार भी बंगाल में हिंसा जैसे मुद्दों से पलटवार करने की कोशिश करेगी।
सत्र में कब क्या?
– 17 जुलाई: राष्ट्रपति पद के लिए मतदान।
– 18 जुलाई: उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि।
– 23 जुलाई: मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई।
– 25 जुलाई: नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह।
– 5 अगस्त: उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान।
– 11 अगस्त: नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण।
मानसून में पेश होने के लिए सूचीबद्ध प्रमुख विधेयक
1- जीएसटी से जुड़े विधेयक: जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो विधेयक। इसके अलावा पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) संसोधन विधेयक-2017 भी पेश किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम को मनोरंजन और क्रीड़ा पर जीएसटी के तहत कर लगाने का अधिकार दिए जाने का प्रावधान है।
2- बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक: इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों के बुरे ऋण के निपटान का निर्देश देने का अधिकार प्रदान करना है।
3- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक: इस विधेयक के जरिए एनआईए के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, एनआईए की विशेष अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुसूचित अपराधों की जांच में खास तकनीकी के इस्तेमाल की इजाजत देना है।
4- गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (संशोधन) विधेयक: संशोधन कर ‘अदालत’ की परिभाषा में सुधार ताकि महनिदेशक (डीजी) और एनआईए को जांच के अधीन आतंकवादी मामलों में संबंधित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया जा सके।
5- नागरिकता (संशोधन) विधेयक: इस विधेयक के जरिए सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
6- भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक : इस विधेयक के जरिए रिश्वत देने को भी अपराध घोषित किया जाएगा।
7- भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक: इस विधेयक का उद्देश्य देश के मौजूदा 20 आईआईएम को स्वतंत्र वैधानिक दर्जा प्रदान करना है तथा उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना है। इस विधेयक के पारित होने के साथ सभी आईआईएम अपने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे।
8- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक: यह विधेयक राज्यसभा में पारित होने के लिए अटका हुआ है। इसके अलावा निर्धारित 10 श्रेणियों के तहत आने वाली भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारियों के खुलासे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।