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अधिसूचना मामला : सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

Published: May 28, 2015 12:46:00 pm

शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया

Supreme Court of India

Supreme Court of India

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की अधिसूचना मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अवकाशकालीन खंडपीठ ने गुरूवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिन्दर सिंह द्वारा मामले का विशेष उल्लेख किए जाने के बाद इसकी सुनवाई शुक्रवार को क रने का फैसला लिया।

्रसिंह ने दलील दी कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना को “संदिग्ध” करार देने वाले हाई कोर्ट के आदेश की वजह से दिल्ली में प्रशासनिक कार्यो में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे, अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। इसलिए मामले की त्वरित सुनवाई नितांत आवश्यक है।

उनकी इन दलीलों के बाद शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर चल रही जंग गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसने केंद्रीय अधिकारियों पर कार्रवाई से रोकने की गृह मंत्रालय की अधिसूचना को संदेहास्पद बताया था। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 मई को राजपत्र अधिसूचना जारी करके दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को केंद्रीय कर्मियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई के अधिकार से वंचित कर दिया था।

साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की भी पूर्ण शक्तियां दी गई थीं। हाई कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल अपने विवेकाधिकार के आधार पर काम नहीं कर सकते। कोर्ट का कहना था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और मदद से ही काम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार को लोगों ने चुना है और केंद्र अपने आदेश से उसके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। केंद्र ने गृह मंत्रालय के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी है।
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