शशि थरूर ने यह मुकदमा थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर किया है। याचिका में थरूर ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी और उनके नए न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर किया है। याचिका में थरूर ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।
प्रसारण रोकने की मांग
तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने हाई कोर्ट से दिल्ली पुलिस की जांच पूरी न होने तक चैनल पर उनकी पत्नी की मौत से जुड़ी खबरो का प्रसारण रोकने की मांग की है। थरूर ने अपनी याचिका में अर्नब गोस्वामी के अलावा टीवी चैनल की स्वामी कंपनी एआरजी आउटलियर मीडिया एशियानेट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड को भी पक्ष बनाया है। उन्होंने 8 से 13 मई के बीच खबरों के प्रसारण का जिक्र किया जब टीवी चैनल ने उनकी पत्नी की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था।
छवि को नुकसान पहुुंचाने का आरोप
याचिका में कहा गया कि रिकॉर्डिंग को सनसनीखेज तरीके से जारी किया गया और उसमे उनके सार्वजनिक जीवन और उनकी छवि को नुकसान कर विवाद खड़ा किया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि कथित रिकॉर्डिंग का मकसद दर्शकों को यह बताना था कि पीडि़त की हत्या या तो थरूर ने की या उनके इशारे पर की गई।