“वोट के बदले नोट” मामल में तेदेपा विधायक को जमानत
Published: Jun 30, 2015 03:21:00 pm
हैदराबाद
उच्च न्यायालय ने वोट के बदले नोट मामले में मंगलवार को तेलुगू देशम पार्टी
(तेदेपा) विधायक ए रेवंथ रेड्डी को जमानत दे दी
हैदराबाद। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने वोट के बदले नोट मामले में मंगलवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) विधायक ए रेवंथ रेड्डी को जमानत दे दी। न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों सेबेस्टियन हैरी और उदय सिन्हा को भी जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति राजा एलांगो ने पिछले सप्ताह अपने फैसले को सुरक्षित रखा था और मंगलवार को इसकी घोषणा की।
उन्होंने तीनों को अपने पासपोर्ट सौंपने, शहर से बाहर न जाने तथा बुलावे पर भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। एसीबी ने तेलंगाना विधानसभा में तेदेपा के उपनेता रेवंथ को विधानपरिषद चुनाव में तेदेपा-भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में वोट डालने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफन्सन को 50 लाख रूपये की रिश्वत देने के मामले में 31 मई को गिरफ्तार किया था।
एसीबी ने स्टीफन्सन के आरोप के आधार पर रेवंथ तथा उनके दो सहयोगियों के खिलाफ जाल बिछाया था। इधर, एसीबी के मामले को लेकर एक अदालत ने सोमवार को आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 13 जुलाई तक बढ़ा दी थी।