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बिल्डरों से इस तरह लें होम लोन पर ब्याज में छूट

Published: Aug 25, 2015 10:25:00 pm

अगर आप नया मकान खरीदने जा रहे हो तो इस लें अपने बिल्डरों से होम लोन पर ब्याज में
छूट

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नई दिल्ली। भारत में नौकरी पेशा करने वाले लोगों में अपने सपनों का घर खरीदने की होड़ मची है। सरकार ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 लाख रूपए तक कर में छूट देने की घोषणा की थी। परन्तु बहुत लोग इस बात से अनजान हैं कि सरकार द्वारा आमदन कर कानून कानून 1961 के प्रबंधों रहित दी जाने वाली इस छूट का फायदा वह सीधे अपने एम्प्लायर (मालिक) से प्राप्त कर सकते हैं। ऎसा करने से उनको आमदन कर रिटर्न भरकर के सरकार से उसका दावा नहीं करना पड़ेगा।

दस्तावेज देने होंगे, ऎसा करने से एम्प्लाइंग आपकी कुल आमदन पर लगने वाले कुल आमदन कर में से आपको होम लोन के ब्याज पर मिलने वाला वायदा सीधे आपको दे देगा।

उदाहरण के लिए आपकी आमदन अगर 10 लाख रूपए है तो आपको 2.50 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर आपके होम लोन की किश्त अदा करने का सबूत अपने एम्प्लायर को दिया है तो वह इस 2 लाख रूपए का सीधा फायदा आपको दे देगा।
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