घर खरीदते समय न करे यह गलतियां, बचेंगे इनकम टैक्स नोटिस से
Published: Jun 28, 2016 02:35:00 pm
यदि आपने 50 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपका टीडीएस
कटना चाहिए, टीडीएस की यह दर आपके द्वारा विक्रेता को चुकाई गई रकम की 1
फीसदी होती है
मुंबई। जब हम घर खरीदते हैं तो तमाम तरह की चीजों को चेक करते हैं। यह कार्य हमें कई गलतियों से बचने में मदद करता है। सबकुछ करने के बाद भी अगर आप गलतियों के शिकार हो जाते हैं तो हम आपको बता रहे हैं उससे बचने के उपाय। इन गलतियों को ना कर आप बचा सकते हैं बहुत सारे पैसे और बच सकते हैं इनकम टैक्स की नोटिस से।
50 लाख रु. या उससे अधिक की प्रॉपर्टी ली है तो जरूर कटवाएं टीडीएस
आयकर नियमों के मुताबिक, यदि आपने 50 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपका टीडीएस कटना चाहिए। टीडीएस की यह दर आपके द्वारा विक्रेता को चुकाई गई रकम की 1 फीसदी होती है। यह एक परसेंट हर हाल में उस कीमत पर काउंट होता है जिस कीमत पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। अब यह जिम्मेदारी खरीददार की है कि वह यह 1 फीसदी टीडीएस सरकार को जमा करवाए। यहां ध्यान रहे कि यह आपके द्वारा चुकाए जाने वाला टीडीएस होगा न कि विक्रेता (जिसने आपको प्रॉपटी बेची है) के हिस्से का। इसलिए यदि यह रकम आप नहीं चुकाते हैं तो टैक्स नोटिस भी आपको ही जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय इस टीडीएस की रकम को सरकार के पास जमा करवाने में देरी न करें और समय से जमा करवा दें।
50 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, इसलिए इससे कम की सेल वैल्यू का मकान खरीदते समय इस बात चिंता न करें।
जून 2013 से लागू है यह नियम
आपको बता दें कि यह नियम जून 2013 से लागू है लेकिन इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। टैक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि यही कारण है कि सैलरी पर टीडीएस कटवा लेने के बाद भी कई बार टैक्स नोटिस आ जाता है। यह टैक्स सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज पर लागू होता है सिवाए कृषि भूमि के।
यदि खरीददार ने टीडीएस नहीं चुकाया है तो टैक्स डिपार्टमेंट जितना टीडीएस कटना था उस पर ब्याज दर लगती रहेगी जोकि देरी से टैक्स चुकाते समय आईटी विभाग को आपको देनी होगी।
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी कटेगा टैक्स
यहां यह समझने की गलती न करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो टैक्स नहीं कटेगा। इस प्रॉपर्टी पर भी टीडीएस नियम लागू होगा। यदि आपने डेवलपर को किश्तों में रकम चुकाई है या चुका रहे हैं तो आपको प्रत्येक किश्त में से एक फीसदी टीडीएस चुकाना होगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट
टैक्स के तहत काटी गई यह रकम विभाग को उन 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी जिस महीने का टैक्स कटा है। ये 30 दिन महीने के आखिर से काउंट होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप यह रकम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं।