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बच्चों से रेप करने वाले हैं जानवर, अपराध माफी के लायक नहीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के दौरान कहा कि जो लोग बच्चों का रेप करते हैं वे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ऐसे लोगों के प्रति किसी भी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। 

Oct 28, 2015 / 09:54 am

Jyoti Kumar

supreme court

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के दौरान कहा कि जो लोग बच्चों का रेप करते हैं वे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ऐसे लोगों के प्रति किसी भी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। 

कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के एक गांव में साल 2010 में एक 10 साल की बच्ची से रेप के मामले की सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की साथ ही कोर्ट ने आरोपी 35 साल के कुलदीप कुमार की 10 साल की सजा बरकरार रखी।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और अमिताव रॉय की बेंच ने कहा कि यह अपराध माफी के लायक नहीं है। जो लोग मासूम बच्चियों का यौन शोषण करते हैं वह जानवर के समान हैं। उनके प्रति कोर्ट को दया नहीं दिखानी चाहिए। 

baby child raped

गौर हो कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा था कि मासूम बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने पर विचार करे। पिछले दो हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली में ही दो से पांच साल की तीन बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आ चुके हैं।

girl child raped

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