scriptनाबालिग छेड़छाड़ से इतनी हो गई परेशान कि मिट्टी का तेल डालकर कर ली ख़ुदकुशी   | Tampering troubled girl commits suicide | Patrika News

नाबालिग छेड़छाड़ से इतनी हो गई परेशान कि मिट्टी का तेल डालकर कर ली ख़ुदकुशी  

locationरायपुरPublished: Sep 29, 2016 03:44:00 pm

नाबालिग छात्रा छेड़छाड़ से इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने आरोपी युवक को सात साल की सजा सुनाई है।

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रायपुर/बिलासपुर. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे आत्हत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी युवक को 7 साल कठोर कारावास व ढाई हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। घटना डेढ़ साल पहले तखतपुर के भीमपुरी गांव में हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश प्रज्ञा पचौरी की अदालत में हुई।

आरोपी प्रदीप कुमार पिता गंगू साहू तखतपुर थाना अंतर्गत भीमपुरी गांव का रहने वाला है। वह गांव में 7वीं में पढऩे वाली एक छात्रा को डरा धमकाकर उससे छेड़छाड़ करता था। 14 दिसंबर 2014 को दोपहर 1 बजे वह घर पर अकेली सो रही थी, माता-पिता खेत पर गए थे। इस दौरान प्रदीप साहू उसके घर में घुस गया। उसे अवाज लगाकर बुलाया। पीडि़ता ने शोर मचाने की कोशिश की, तो उसका मुंह दबा दिया और चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। छात्रा उससे छूटकर अपनी दादी के घर चली गई। वहां से शाम 7 बजे वह घर लौटी और परिवार की बदनामी व जान से मार देने के डर से उसने ख्खुद पर मिट्टीतेल डालकर आग लगा ली। इलाज के दौरान सिम्स में उसकी मौत हो गई। तखतपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

इन धाराओं पर हुई सजा
न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 व धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 1912 का दोषी पाते हुए 5 साल का कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 451 में एक साल साधारण कैद व 500 रुपए अर्थदंड, धारा-306 में सात साल कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड और धारा 506 का दोषी पाते हुए एक साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर क्रमश: एक वर्ष व छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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