छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद
राजगढ़Published: Dec 01, 2016 11:32:00 pm
एक नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन साल की कैद और सश्रम कारावास से दंडित किया गया हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम
राजगढ़. एक नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन साल की कैद और सश्रम कारावास से दंडित किया गया हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव द्वारा दिए गए इस निर्णय के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया हैं। मामला चार जुलाई 2015 का है। जब शाम के समय पीडि़ता शौच के लिए जा रही थी। उसी समय रवि ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा। मामले की जानकारी पीडि़ता ने परिजनों को दी और परिजनों इस पूरी घटना की रिपोर्ट जीरापुर थाने में दर्ज कराई।
इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपन श्रीवास्व ने बालको संरक्षण अधिनियम के एवं छेड़छाड़ को लेकर आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास का फैसला दिया। पीडिता की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्वत ने की।