छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
राजगढ़Published: Dec 09, 2016 08:48:00 am
एक नाबालिग बालिका का बुरी नीयत हाथ पकडऩे और इसके बाद उसे धमकाने के जुर्म में जीरापुर निवासी एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने तीन साल के साश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से
राजगढ़ . एक नाबालिग बालिका का बुरी नीयत हाथ पकडऩे और इसके बाद उसे धमकाने के जुर्म में जीरापुर निवासी एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने तीन साल के साश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने फैसली की जानकारी देते हुए बताया कि घटना तीन जुलाई 2015 की है। इसमें जीरापुर निवासी एक नाबालिग घर से स्कूल जा रही थी। इसी बीच आरोपी सुप्रीत मिश्रा ने बालिका का हाथ पकड़ लिया। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भागा और किसी को भी इस घटना की जानकारी देने पर बालिका को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद बालिका की शिकायत पर जीरपुर पुलिस ने पास्कों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिस पर लोक अभियोजन की दलीलों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल के लिए जेल भेजा है।